PF (Provident Fund) Account से जुड़े बदल गए ये नियम, अब सरकारी कर्मचारियों को भी देना होगा एक निर्धारित टैक्स।  

अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते है तो आपके पास आपका एक PF account जरूर होगा। जिसका फूल फोरम Provident Fund होता है। 

1 अप्रैल 2022 से PF अकाउंट में कुल 6 बदलाव किए गए है। अब 6 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों को देना होगा टैक्स। 

अब सरकार ने PF (Provident Fund) से जुड़े बहुत ही बड़े बदलाव किए है। ये बदलाव 6 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे। 

अगर आपके PF अकाउंट में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा कान्ट्रब्यूशन है या व्याज मिलता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 

PF (Provident Fund) अकाउंट पर टैक्स लगने का असर उन व्यक्तियों पर ज्यादा होगा जिनकी सैलरी ज्यादा है। 

फाइनैन्स ऐक्ट 2021 मे जोड़े गए नए प्रावधान मे कहा गया कि 1 वित्त वर्ष में  2.5 लाख रुपये से ज्यादा कान्ट्रब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। 

जैसे अहर आपने कुल 3.5 लाख रुपये निवेश किए और 60000 रुपये का लाभ हुआ तो 60000 रुपये पर आपको टैक्स देना होगा। 

जिनके PF (Provident Fund) में किसी भी कंपनी का कोई कान्ट्रब्यूशन नहीं होगा तो उनकी लिमिट 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाएगी। 

केन्द्रीय कर्मचारियों की PF की लिमिट पहले से ही 5 लाख रुपये है उन्हे 5 लाख रुपये तक contribution करने पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।