फाइनैन्स ऐक्ट 2021 मे जोड़े गए नए प्रावधान मे कहा गया कि 1 वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा कान्ट्रब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा।
जैसे अहर आपने कुल 3.5 लाख रुपये निवेश किए और 60000 रुपये का लाभ हुआ तो 60000 रुपये पर आपको टैक्स देना होगा।
जिनके PF (Provident Fund) में किसी भी कंपनी का कोई कान्ट्रब्यूशन नहीं होगा तो उनकी लिमिट 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाएगी।
केन्द्रीय कर्मचारियों की PF की लिमिट पहले से ही 5 लाख रुपये है उन्हे 5 लाख रुपये तक contribution करने पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।