अगर आप PM Awas Yojana का लाभ ले चूकें है या जल्दी ही लेने वाले है तो इन नियम के बारें में जान लीजिए वरना आपका आवंटन निरस्त हो सकता है।
सरकार ने PM Awas Yojana में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। PM Awas Yojana के तहत आवंटित घर से जुड़े संशोधन किए गए हैं।
अब पीएम आवास योजना में रेजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जाएगा। या जो लोग एग्रीमेंट भविष्य में करवाएंगे तब वह रेजिस्ट्री नहीं है।
सरकार ने नए नियम के हिसाब से, सरकार आपको पहले पाँच साल तक देखेगी कि आप उस घर में रहते है या नहीं रहते है।
आप आप पाँच साल तक उस घर में रहते है तभी आपको एग्रीमेंट को लीज डीड में बदल कर आपको बाकी का पैसा दिया जाएगा।
अगर आप उस घर में 5 साल तक रहते हुए नहीं पाएँ गए तो आपका एग्रीमेंट खत्म कर दिया जाएगा। और आपको किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाएगी।
फ्लैट के नियम बदल गए है। अब फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। यानि कि अब से लोग फ्लैट में भी 5 साल बाद भी लीज पर रहना होगा।
सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि लोग पीएम आवास योजना के तहत बने घट को लेकर उसे किराये पर दे रहे है। लेकिन अब ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे।
यानि की अगर किसी आवंटी की मौत होती है तो उसकी संपत्ति उसके परिवार के नाम पर लीज हस्तांतरित होगी। किसी और परिवार के नाम पर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा।
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अगर आप भी पंजाब नैशनल बैंक (PNB) के ग्राहक है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। PNB बैंक अपने ग्राहकों को बहुत बड़ा फायदा दे रही है।
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