अब 7 दिन के अंदर बंद होगा क्रेडिट कार्ड, 7 दिन से ज्यादा देरी होने पर ग्राहक को डेली मिलेंगे 500 रुपये।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड इश्यू और क्रेडिट कार्ड के ऑपरेशन को लेकर नई गाइड्लाइन जारी की है।
RBI ने कहा कि जब ग्राहक क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करने की रीक्वेस्ट करता है तो ड्यू क्लियर होने पर क्रेडिट कार्ड 7 दिन के अंदर बैंक हो जाएगा।
अगर बैंक ग्राहक के रीक्वेस्ट के बाद 7 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करता है तो बैंक ग्राहक को 500 रोजाना जुर्माना देगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस गाइड का नाम "क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड- इश्यूएंस एंड कंडक्ट 2022" दिया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नई गाइड्लाइन को जान लीजिए
। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड धारक है तो आपको यह पता होना चाहिए।
अगर धारक अपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू चुका दिया है और वह क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करना चाहता है तो 7 दिन के अंदर कार्ड बंद होगा।
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कंपनी कार्ड होल्डर को क्रेडिट कार्ड बंद करने का प्रपोज़ल नहीं भेज सकती है। कार्ड बंद होने पर ग्राहक को तुरंत SMS दिया जाएगा।
अगर बैंक क्रेडिट कार्ड बंद करने में 7 दिन से ज्यादा समय लगती है तो बैंक को ग्राहक को 500 रुपये प्रति दिन जुर्माना देना होगा।
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