रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) समय-समय पर बैंको की तरफ से नियमों का पालन न करने पर बैंको के खिलाफ जुर्माना लगाता रहता हैं।
RBI ने 'द नासिक मर्चेंट्स कोऑर्पेटिव बैंक' के साथ-साथ तीन और बैंको पर रेगुलेटरी कम्प्लेंस(Regulatory Compliance) में खामी को लेकर जुर्माना लगाया हैं।
मुंबई के इस बैंक पर 37.50 लाख का जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया हैं कि
धोखाधड़ी की सूचना और निगरानी के संदर्भ में जारी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट(NABARD) के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर मुंबई स्थित
'महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक' (MSCB) पर 37.50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया हैं।
एक अन्य प्रेस नोट में केंद्रीय बैंक ने कहा कि 'द नासिक मर्चेंट्स कोऑर्परेटिव बैंक' पर अन्य बैंको के साथ डिपोजिट रकम।
ब्याज के मामले में RBI के निर्देशों को न पालन करने के कारण 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
बिहार के बेतिहा स्थित 'नेशनल सेंट्रल कोऑर्परेटिव बैंक लिमिटेड' पर भी दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
RBI की तरफ से साफ कहा गया हैं कि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खोमियो को लेकर लगाया गया था।
इससे पहले RBI ने Kotak Mahindra Bank & Industrial Bank ) पर करीबन 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।